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इंटरनेट डेस्क। अब हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति भी 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चला सकेंगे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आज व्यवस्था दी है कि एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने के हकदार हैं।
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस संबंध में बोल दिया कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह साबित हो सके कि देश में सडक़ दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मुद्दे को हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों वाले चालकों की आजीविका से संबंधित बताया है। ये कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की ओर से मुआवजे के दावों के विवादों के कारण उठा था।
PC: prabhatkhabar
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