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pc: financialexpress
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर जमानत याचिका के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की, जिससे आप प्रमुख को तत्काल कोई राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई से एक सप्ताह में जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की।
अदालत ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने निचली अदालत को दरकिनार कर सीधे उच्च न्यायालय से जमानत के लिए संपर्क किया। बार एंड बेंच के हवाले से उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जाए बिना सीधे इस अदालत का रुख किया है। इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सीबीआई एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेगी।"
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे।
ईडी मामले में उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया और 29 जून तक हिरासत में रखा। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग न किए जाने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 3 जुलाई को उन्होंने सीधे हाई कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मांगी। सीबीआई की गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अभी भी लंबित है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से दलील दी और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर जोर दिया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का उल्लंघन होने का दावा किया, जिसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी है।
चौधरी ने कहा, "हमारा मुख्य तर्क यह है कि धारा 41ए का उल्लंघन किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जाना निरर्थक होगा।"
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में रखने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर फिलहाल उच्च न्यायालय में विचार किया जा रहा है।
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