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पेंशन योजना: रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर उन लोगों के लिए जो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। निर्माण श्रमिकों का जीवन भी कुछ ऐसा ही है.
जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचता है, जिसके कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है।
योजना के बारे में
योजना का नाम "निर्माण कामगार पेंशन योजना" है। इसके तहत निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्माण श्रमिक योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए हरियाणा के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदक के पास कर्मकार मंडल की सदस्यता होना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड की योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
कैसे उठाएं लाभ?
आप अंतोदय सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. सूची में हरियाणा निवास प्रमाण / स्थायी प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निर्माण श्रमिक बोर्ड पंजीकरण संख्या, पासपोर्ट आकार प्रमाण पत्र, कार्य पर्ची, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जा सकते हैं।
(अस्वीकरण: इस लेख का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। Rightofemployees.com किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं देता है।)