- SHARE
-
PC: Bar and Bench
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच नीट यूजी 2024 परीक्षा फिर से कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की "पवित्रता" प्रभावित हुई है और उसे टेस्टिंग एजेंसी से जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, "यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है, वह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की।
पीठ ने टिप्पणी की, "काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट इस साल कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (NEET UG) 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
पेपर लीक के अलावा, NEET UG उम्मीदवारों ने समय की हानि के लिए छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, NEET UG 2024 के परिणामों को वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गईं।
NTA ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। NTA द्वारा आयोजित NEET UG परीक्षा, देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है।
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें