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इंटरनेट डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कांवड रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय की ओर से लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से योगी सरकार को झटका लगा है।
देश के शीर्ष कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करते हुए 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में योगी सरकार की ओर से दी गई दलील को खारिज कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अब बोल दिया कि उसका ये आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन आगे की सुनवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की योगाी आदित्यनाथ सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देते हुए अपने आदेश का बचाव किया था। योगी सरकार ने कोर्ट का बताया था कि उसने नेमप्लेट का आदेश इस कारण दिया था जिससे प्रदेश में शांति बनी रहे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।
PC: news18
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