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इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब निति घोटाले में पिछले आठ महीनों से जेल की सजा भोग रहे है। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं सिसोदिया के वकील बार बार जमानत की कोशिश कर रहे है। लेकिन जमानत खारिज होती जा रही है।
वहीं जमानत याचिकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। सुनवाई बेनतीजा रही और मंगलवार को भी जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई और ईडी से कई सवाल किए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।
मीडिया रिपोटर्स की माने पीठ ने राजू से कहा, आप सिसोदिया को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रख सकते। एक बार किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद, आरोप पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।
PC- newsaroma.com