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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगर निगम को मॉल को अपने परिसर में तीन दिवसीय आइसक्रीम उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा कि मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि आराम, मनोरंजन और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी हैं।
न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्डा की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक तथा अनियमित नहीं है अगर मॉल लोगों के फायदे के लिए अपने खुले स्थानों का इस्तेमाल ऐसे अस्थायी उत्सव आयोजित करने के लिए करें।
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। फैसले की प्रति बृहस्पतिवार को साझा की गई।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्बारा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।
फोटो क्रेडिट:MagicBricks