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इंटरनेट डेस्क। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिंदे सरकार में चल रहे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। शिवसेना उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट विवाद में यह फैसला आया था। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना दिया होता तो वह पुरानी स्थित में बहाल कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के ही इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला गलत माना। साथ ही स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला भी गलत माना।
वैसे कोर्ट ने इस मामले में कहा की तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह संविधान के खिलाफ था। वैसे इस बात के बाद भले ही उद्धव को राहत मिली हो लेकिन मलाल भी रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे उस समय इस्तीफा नहीं देते तो शायद आज महाराष्ट्र में तख्तापलट हो सकता था।
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