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प्रॉपर्टी: आमतौर पर लोग जमीन में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। इसमें रकम बहुत जल्द दोगुनी या चौगुनी हो जाती है. वैसे भी भारत में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक व्यक्ति कितनी कृषि भूमि खरीद सकता है? कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि इस पर कोई सीमा है या नहीं। कृषि भूमि को लेकर हर राज्य के अलग-अलग नियम हैं। हालाँकि, गैर-कृषि भूमि के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। किस राज्य में कितनी कृषि योग्य भूमि खरीदी जा सकती है? यहां हम आपको राज्यों की लिस्ट दे रहे हैं. ताकि आप जान सकें कि किस राज्य में कितनी खेती योग्य जमीन खरीदी जा सकती है।
आप केरल में 7.5 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकते हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक अविवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ जमीन तक ही खरीद सकता है। वहीं, 5 सदस्यों का एक परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में खेती करने वाले लोग किसान हैं। केवल वे ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं। यहां एक किसान अधिकतम 54 एकड़ जमीन खरीद सकता है. महाराष्ट्र के नियम कर्नाटक में भी लागू हैं. यहां भी कृषि भूमि खरीदने के लिए किसान होना जरूरी है. यहां भी 54 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है. जबकि पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। गुजरात में भी कृषि भूमि केवल किसान ही खरीद सकते हैं।
जानिए यूपी बिहार में आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं
वहीं हिमाचल प्रदेश में आप 32 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं. उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है। बिहार में कृषि या गैर-कृषि योग्य भूमि केवल 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है। जबकि एनआरआई भारत में खेती योग्य जमीन नहीं खरीद सकते। इतना ही नहीं, वे फार्म हाउस या बागान संपत्ति भी नहीं खरीद सकते. यदि कोई उन्हें विरासत में भूमि देना चाहे तो दे सकता है।