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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। न्यायायल ने की ओर से इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था।
खबरों के अनुसार, न्यायालय की ओर से जयपुर बम ब्लास्ट में पुराने जिंदा बम केस में चारों आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। न्यायालय की ओर से 600 पेज का विस्तृत फैसला जारी किया है। इससे पहले विशेष अदालत की ओर से मामले में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी माना था। अब न्यायालय ने इन चारों को दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है।
गौरतलब है कि 13 मई 2008 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए 8 सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार में पाया गया था। इसे ब्लास्ट होने से 15 मिनट पहले डिफ्यूज किया गया था। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान बची थी। आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम धमाकों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
PC: chandpole
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