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आज के समय में पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक आवश्यक दस्तावेज है। इसे न केवल टैक्स फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि यह पहचान और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में भी काम आता है। लेकिन अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाए, तो यह आपके वित्तीय लेनदेन और कानूनी कार्यों में बाधा डाल सकता है।
ऑनलाइन पैन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:
आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ आसान स्टेप्स के जरिए अपने PAN का स्टेटस जान सकते हैं:
- इनकम टैक्स पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- Quick Links सेक्शन में "Verify PAN Status" पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलने पर अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें।
- "Continue" पर क्लिक करें और OTP को वैलिडेट करें।
- स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा: "PAN is Active and details are as per PAN"।
यह प्रक्रिया मात्र कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है।
पैन के इनएक्टिव होने के संभावित कारण:
- पैन-आधार लिंकिंग न होना:
आयकर विभाग ने सभी पैन को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है।
- एक से अधिक पैन कार्ड होना:
ऐसे मामलों में अतिरिक्त पैन को इनएक्टिव कर दिया जाता है।
- फर्जी पैन कार्ड:
गलत पहचान के आधार पर बने पैन को भी निष्क्रिय किया जा सकता है।
- तकनीकी या प्रशासनिक कारण:
अस्थायी रूप से पैन निष्क्रिय हो सकता है।
इनएक्टिव पैन को एक्टिव कैसे करें?
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तो इसे फिर से सक्रिय करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी (AO) को आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया में निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
- पैन कार्ड की फोटोकॉपी।
- उस पैन से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की कॉपी।
- आयकर विभाग के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड।
जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15-30 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा।