पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आरपीएफ में आरक्षण और आयु में मिलेगी छूट

Samachar Jagat | Thursday, 25 Jul 2024 10:18:37 AM
Ex-Agniveers to get reservation, age relaxation in CISF, BSF, SSB, CRPF, RPF

pc: dnaindia

ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु में छूट और पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) से छूट मिलेगी।

सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) अनीश दयाल सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं।

उन्होंने कहा, "पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में भर्ती करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में शामिल करने के लिए आरक्षण और आयु में छूट (आरआर) गृह मंत्रालय से मिली है। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में भी छूट दी जाएगी।"

डीजी सिंह ने कहा, "अग्निवीरों के दूसरे बैच को आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बल को पहले दिन से ही एक अनुशासित व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि अग्निवीर पहले से ही प्रशिक्षित हैं, और बल को अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इससे बलों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति सुनिश्चित होगी।"

एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के फैसले से लाखों पूर्व अग्निवीरों को आजीविका मिलेगी और साथ ही सेना के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता होगी।

उन्होंने कहा, "एसएसबी ने पूर्व अग्निवीरों को सेना में शामिल करने के लिए आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में ढील देकर अपने आरआरएस में संशोधन किया है। पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए कोई शारीरिक परीक्षण नहीं है। इस फैसले से लाखों पूर्व अग्निवीरों को आजीविका मिलेगी और साथ ही सेना के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता होगी।"

आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आरपीएफ में कांस्टेबल के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 

उन्होंने कहा, "आरपीएफ में कांस्टेबल के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बल पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट के साथ स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, उसके बाद आयु में 3 वर्ष की छूट होगी।

 यह निर्णय सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा।" सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है।


उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है। उन्हें कांस्टेबल के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु में छूट और पीईटी मिलेगा। पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, उसके बाद इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि इससे बल को योग्य, पात्र और प्रशिक्षित जनशक्ति मिलेगी, जो बल में अनुशासन सुनिश्चित करेगी। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में काम करने का अवसर भी मिलेगा।"

बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि जिन बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती होगी, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। 

उन्होंने कहा, "बीएसएफ 4 साल के अनुभव के बाद पूर्व अग्निवीरों को बल के लिए उपयुक्त पाता है। उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। हमें प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं, जिन्हें हम न्यूनतम प्रशिक्षण देकर सीमा पार भेज सकते हैं। जिन बलों से ये पूर्व अग्निवीर भर्ती होंगे, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वे आएंगे, हम उन्हें कन्वर्जन ट्रेनिंग देंगे और सीमा पर तैनात करेंगे। पहले बैच को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी, उसके बाद आयु में 3 साल की छूट होगी।"


अग्निपथ योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने जून 2022 में की थी और इसे सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को 'अग्निवीर' कहा जाता है। सरकार ने कहा है कि चार साल के बाद रक्षा बलों में नहीं रह पाने वाले युवाओं के लिए कई नौकरियाँ और अन्य अवसर खुले रहेंगे।

चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में कम से कम 15 साल के लिए नियमित कैडर के रूप में रखा जाएगा। शेष को आगे रोजगार के अवसरों के लिए सहायता मिलेगी। अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो आयकर से मुक्त होंगे। हालांकि, कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।

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