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इंटरनेट डेस्क। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर कहा कि यह सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। बता दें की लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ये चुनावी पार्टियाें के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को छह साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुगतान कराए गए सभी चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देना होगा।
इस ब्योरे में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। बता दें की इससे जुड़ी सभी डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की चुनाव आयोग को एसबीआई से मिली जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर देना होगा।
pc- news18
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