- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच हमेशा से ही खींचतान का दौर चलता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ही किंगमेकर बना दिया है। दिल्ली में सर्विसेज के अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखे थे, काफी हद तक कोर्ट उस पर राजी दिखा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ‘सेवाओं’ को विधायी, कार्यकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाता है तो अधिकारी सरकार की नहीं सुनेंगे। आखिर में कोर्ट ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण का फैसला दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। अब दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का पूरा अधिकार केजरीवाल सरकार को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चुनी गई सरकार की सलाह पर एलजी काम करेंगे।
pc-news24hindi