दिल्ली मेट्रो पेनल्टी लिस्ट: महिला डिब्बे में जाने पर देना होगा इतना जुर्माना, चेक करें पेनल्टी की पूरी लिस्ट

epaper | Saturday, 19 Aug 2023 12:12:22 PM
Delhi Metro Penalty List: This much fine has to be paid for going to the women’s compartment, check Penalty full list

दिल्ली मेट्रो जुर्माना पूरी सूची: दिल्ली मेट्रो के अंदर शराब पीने, थूकने, फर्श पर बैठने या लड़ाई करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। मेट्रो कोच के अंदर लिखने, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के काम में बाधा डालने, ट्रेन के सूचना साधनों से छेड़छाड़ करने या अलार्म बजाने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाता है.


दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं. सफर के दौरान यात्रियों से जाने-अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां माफी के लायक होती हैं, लेकिन कुछ गलतियों पर डीएमआरसी जुर्माना (DMRC चार्जिंग फाइन) वसूलने से भी पीछे नहीं हटती है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन भी कहा जाता है.

दिल्ली मेट्रो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक अंतिम मील कनेक्टिविटी भी प्रदान करती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने भी यात्रियों के लिए कुछ नियम-कायदे बनाए हैं, जिनका पालन न करने पर यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाता है. आइए जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो में गलती करने पर कितना जुर्माना वसूला जाता है।

हाल ही में दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. इसके बाद डीएमआरसी ने सख्ती शुरू कर दी. अब अगर कोई पुरुष मेट्रो के अंदर या प्लेटफॉर्म पर थूकते हुए महिला डिब्बे में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने डीएमआरसी को संचालित करने के लिए संसद से एक अधिनियम पारित किया था। इसे दिल्ली मेट्रो रेल एक्ट 2002 नाम दिया गया है. इस एक्ट के तहत अलग-अलग तरह की गलतियों के लिए अलग-अलग तरीके से जुर्माना राशि वसूली जाती है.

दिल्ली मेट्रो के जुर्माने की पूरी सूची

इस एक्ट में मेट्रो के अंदर शराब पीने, फर्श पर बैठने और खड़े होने के अंदाज के साथ-साथ मेट्रो के अंदर आपत्तिजनक सामान ले जाने पर भी प्रतिबंध है. अगर यात्री मेट्रो में सफर के दौरान जानबूझकर गलतियां करते हैं और इसकी शिकायत दिल्ली मेट्रो को मिलती है तो डीएमआरसी जुर्माना वसूलने से पीछे नहीं हटती है।

दिल्ली मेट्रो में जुर्माने की पूरी सूची

शराब पीकर उत्पात मचाने, थूकने, ट्रेन के फर्श पर बैठने या झगड़ा करने पर टिकट जब्त करने और ट्रेन से बाहर निकालने के साथ 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक सामान ले जाने पर 200 रुपये का जुर्माना.

मेट्रो कोच में किसी भी तरह का प्रदर्शन, बॉक्स में लिखने पर 500 रुपये का जुर्माना.

वाहन की छत पर यात्रा करने पर 50 रुपये जुर्माने के साथ बाहर निकाला जा सकता है.

अवैध प्रवेश और मेट्रो रेल पथ पर चलने पर 150 रुपये चुकाने होंगे.

महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश के लिए 250 रुपये चुकाने होंगे.


ड्यूटी में बाधा डालने पर कर्मचारी को 500 रुपये देने होंगे.

बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर 50 रुपये और अधिकतम किराया राशि ली जाएगी.
वाहन के सूचना उपकरणों से छेड़छाड़ या अलार्म बजाने पर 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

मेट्रो की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

मेट्रो के अंदर कोई भी सामान बेचने पर 400 रुपये चुकाने होंगे.

किसी दूसरे को मेट्रो टिकट बेचने पर 200 रुपये चार्ज कर टिकट जब्त कर लिया जाएगा।



 


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