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नई दिल्ली : स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने की एक और कोशिश करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की शुक्रवार को फिर बैठक होगी। इससे एक दिन पहले सदन की कार्यवाही आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्षदों के बीच झड़प और हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी।
'आप’ की नेता शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया महापौर चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद एमसीडी के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय- स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के लिए सदन की कार्यवाही बुधवार शाम सवा छह बजे शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान भाजपा सदस्यों के कड़े विरोध, 'हाई-वोल्टेज’ ड्रामा, नारेबाजी और 12 से अधिक बार स्थगन के बाद महापौर ने इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया था। एमसीडी सदन में बुधवार रात भाजपा और 'आप’ के कई सदस्यों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट की थी और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी थीं।
इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह स्थिति और बिगड़ गई तथा चुनाव को लेकर गतिरोध कायम रहा। सदन में हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। 'आप’ द्बारा साझा किए गए एक वीडियो में भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता और अन्य पार्षदों को मंच पर खड़े होकर वहां रखी चीजों को फेंकते हुए देखा जा सकता है। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने एक वीडियो साझा कर दावा किया गया कि 'आप’ पार्षद देवेंद्र कुमार ने भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारा था। स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव कराने के तरीके को लेकर दोनों दलों के सदस्यों के बीच तीखी बहस के कारण हंगामा शुरू हुआ। भाजपा की दिल्ली इकाई ने स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में 'आप’ पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए नए सिरे से मतदान कराने की मांग की।
भाजपा ने दावा किया कि भाजपा पार्षदों की आपत्ति के बावजूद, 'आप’ की नव-निर्वाचित महापौर शैली ओबेरॉय ने मतदान के दौरान सदस्यों को मतदान क्षेत्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी। एमसीडी सचिव ने स्थायी समिति का चुनाव फिर से कराने की सिफारिश की है। उन्होंने दावा किया कि पार्षदों को मतदान के दौरान मोबाइल फोन साथ रखने की महापौर से मिली अनुमति के बीच चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को 'बुरी तरह से भंग’ किया गया।
महापौर ओबरॉय और आयुक्त ज्ञानेश भारती को सौंपी रिपोर्ट में एमसीडी सचिव ने कहा कि स्थायी समिति के छह सदस्यों को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या में मतपत्र नहीं थे और यह अहम है कि मतदान दोबारा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी को महापौर, उपमहापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के वास्ते दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था।