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इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। खबरों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा निचली अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया और यह गलत है।
जमानत पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। कोर्ट की ओर से अब बोल दिया है कि निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस का मौका देना चाहिए था।
पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों पर निचली अदालत में पूरी तरह से जिरह नहीं की गई। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तय हो गया है कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।
PC: indiatoday
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