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PC: timesofindia
आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता एक किसान को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हैं। यह घटनाक्रम खेडकर पर मीडिया की बढ़ती निगरानी के बीच हुआ है, जिन्होंने हाल ही में पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान अलग केबिन और स्टाफ की मांग करके विवाद खड़ा कर दिया था।
पूजा पर पुणे कलेक्टर के कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान वीआईपी नंबर प्लेट और लाल-नीली बत्ती वाली निजी लग्जरी कार का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
पुणे पुलिस की अलग-अलग टीमों ने रविवार को पूजा की मां मनोरमा खेडकर के बानेर बंगले का दौरा किया, लेकिन संपर्क करने के बार-बार प्रयास करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख ने कहा, "आरोपी फरार हैं। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके फोन बंद हैं। हम उनके घर भी गए, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों सहित कई टीमें पुणे और आस-पास के इलाकों में उनकी तलाश कर रही हैं, जहां उनके अन्य घर और फार्महाउस हैं।"
यह मामला शुक्रवार रात को दर्ज किया गया था, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनोरमा खेडकर को पिछले साल 5 जून को किसानों के साथ जमीन के स्वामित्व के विवाद पर बहस के दौरान निजी बाउंसरों के साथ पिस्तौल लहराते हुए दिखाया गया था। शनिवार को पुलिस ने धाड़ावली में गवाहों के बयान दर्ज किए और मौके पर पंचनामा किया। रविवार को सुबह 7 बजे पौड़ पुलिस और ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी मनोरमा के बंगले पर पहुंचे।
शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शनिवार को कहा था कि 25 बोर वेबली और स्कॉट पिस्तौल का लाइसेंस, जिसे 2000 में पुणे पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए मनोरमा को जारी किया था, समीक्षाधीन है।।
पौड़ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, पुणे पुलिस ने मनोरमा को एक नोटिस देने का इरादा किया, जिसमें बंदूक के दुरुपयोग के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया और लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई। कुमार ने शनिवार रात को नोटिस पर हस्ताक्षर किए।
मनोरमा को संबोधित नोटिस में पौड़ पुलिस द्वारा दर्ज मामले का विवरण दिया गया है और बंदूक लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। इसमें 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।