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राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता कानूनों के खिलाफ है। अगर यह आरोप साबित होता है, तो उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है।
याचिका का विवरण
यह याचिका बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की है। उनका दावा है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय कानून का उल्लंघन है, और यदि यह सच है, तो उन्हें भारतीय चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। अदालत ने गृह मंत्रालय से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जिसकी सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
भारतीय नागरिकता कानून
भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। हालांकि, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं होती।
राहुल गांधी की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उनके पास केवल भारतीय नागरिकता है। इस मामले की जांच चल रही है और इसके परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे।
राजनीतिक प्रभाव
यह मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा और अन्य दलों ने इसे मुद्दा बनाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आगामी चुनावों में यह विवाद एक बड़ा राजनीतिक असर डाल सकता है।