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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को स्थगित करने काआदेश जारी किया।
एजेंसी कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है। ईडी ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि उसे अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा ने कहा कि केस फाइल 10-15 मिनट के भीतर उनके पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने प्रक्रियागत अनुचितता का तर्क देते हुए स्थगन की आवश्यकता पर जोर दिया।
ईडी ने पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मार्च की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।