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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023: यदि आप जन्म प्रमाण पत्र को हल्के में लेते हैं, इसे नहीं बनवाया है या घर पर बच्चों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है।
अब 1 अक्टूबर से एक अनिवार्य नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन में जन्म प्रमाण पत्र की भूमिका बढ़ने जा रही है। अब जन्म प्रमाण पत्र कई बातों को साबित करने वाला एक दस्तावेज होगा। अब नए नियमों के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.
यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा
दरअसल, 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत इन नियमों के लागू होने पर अपडेट दिया गया है.
क्यों आया है नियम?
दरअसल, इस कानून का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना है। कानून जन्म प्रमाण पत्र को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान के निश्चित प्रमाण के रूप में स्थापित करेगा। यह नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने पर या उसके बाद पैदा हुए लोगों पर लागू होगा।
क्यों जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन?
यह प्रमाणपत्र स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यह कानून गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त और सरोगेट बच्चों के साथ-साथ एकल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।