Bike Taxi Ban: दिल्ली में बाइक टैक्सी पर फिर लगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

epaper | Tuesday, 13 Jun 2023 11:45:33 AM
Bike Taxi Ban: Ban on bike taxis in Delhi again, Supreme Court stays High Court’s decision

उबर, रैपिडो जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स को दिल्ली में फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी एग्रीगेटर्स पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है.

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में टैक्सी एग्रीगेटर्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उबर, रैपिडो और अन्य दोपहिया बाइक टैक्सियों को नई दिल्ली में परिचालन की अनुमति देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2023 में दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगा दी थी। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर उबर और रैपिडो ने दिल्ली सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद मई के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया और कहा कि जब तक सरकार नई नीति नहीं लाती तब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ आखिरी वक्त तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स पर प्रतिबंध जारी रखा है.

बाइक टैक्सी चलाते पाए जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और उल्लंघन करने पर चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना और बाद के अपराध के लिए 10,000 रुपये और एक साल तक की कैद के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू किया।

 



 


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