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इंटरनेट डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। देश के शीर्ष न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर अस्थायी रोक लगाकर प्रदेश सरकार को ये राहत दी है। उच्चतम न्यायाल ने प्रदेश में खनन संचालन की वैधता को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रदेश की 23000 खानों के पट्टों को बंद करने आदेश दिया था।
एनजीटीए की ओर से पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करने के लिए इन खानों के पट्टे रद्द करने का बड़ा कदम उठाया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से गुजारिश की थी इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कल प्रदेश के सात विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार के लिए ये अच्छी खबर आई है। सुप्रीत कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजस्थान सरकार ने राहत की सांस जरूर ली होगी।
PC: news18
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