Arvind Kejriwal को ED केस में SC से अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे रिहा, जानें आगे क्या होगा

varsha | Friday, 12 Jul 2024 11:45:09 AM
Arvind Kejriwal gets interim bail from SC in ED case, but will not be able to be released, know what will happen next

pc: aajtak

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इन तीन जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे। बड़ी पीठ द्वारा मामले की समीक्षा किए जाने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।

केजरीवाल हिरासत में रहेंगे
ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को तुरंत जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं। इस तरह वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

गिरफ्तारी के आधार
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने तीन प्रमुख प्रश्न तैयार किए और मामले को बड़ी पीठ को सौंप दिया। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घोटाले के मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को बरकरार रखा गया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि यह निर्णय उन्हें ही लेना है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

कानूनी कार्यवाही
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले की सुनवाई 18 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में होनी है। इस सुनवाई के निर्णय से यह तय होगा कि केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। केजरीवाल के जेल से रिहा होने की प्रबल संभावना है।

अदालत के बयान
अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं। एक निर्वाचित नेता के रूप में यह उन्हें तय करना है कि उन्हें अपने पद पर बने रहना है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए।

न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 और 45 के तहत ईडी की शक्तियों का उल्लेख किया। इसने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाया और इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने धारा 19 और 45 के बीच अंतर करते हुए बताया कि धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय से संबंधित है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जबकि धारा 45 को केवल न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है।

धारा 19 का अधिकार
पीएमएलए की धारा 19 ईडी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, यदि उसके पास धन शोधन में संलिप्तता का संकेत देने वाले सबूत हैं। एजेंसी को आरोपी को गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे।

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