Arvind Kejriwal Bail: फ़ाइल पर नहीं कर सकेंगे साइन, दफ्तर भी नहीं जा सकेंगें, जानें किन किन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत

varsha | Friday, 13 Sep 2024 11:33:12 AM
Arvind Kejriwal Bail: Will not be able to sign the file, will not be able to go to the office either. Know on what conditions Kejriwal got bail

PC: aajtak

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी मामले में भी जमानत मिल चुकी है। अब दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद लगता है कि उनकी जेल से रिहाई जल्द ही हो जाएगी। 


हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जो ईडी मामले में लागू की गई शर्तों के समान हैं। रिहा होने पर केजरीवाल को किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने और अपने कार्यालय जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी।

केजरीवाल के लिए जमानत की शर्तें 

केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय जाने की अनुमति नहीं होगी। 
जब तक बहुत जरूरी न हो, वे किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 
उन्हें अपने मुकदमे से संबंधित कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने से मना किया गया है। 
उन्हें मामले में किसी भी गवाह से संवाद करने से बचना चाहिए। उन्हें मामले से संबंधित किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं होगी। 
केजरीवाल को जांच में सहयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहिए। 

21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ़्तारी

केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के नज़दीक आने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को ज़मानत दे दी थी। बाद में उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले की जांच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को ज़मानत दे दी थी। अब उन्हें सीबीआई मामले में भी ज़मानत मिल गई है।

केजरीवाल कब रिहा होंगे?

केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत आदेश के बाद उनकी रिहाई में कुछ समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट को भेजा जाएगा, जहाँ केजरीवाल को ज़मानत बांड जमा करना होगा। इसके बाद, राउज़ एवेन्यू कोर्ट रिहाई आदेश तैयार करके तिहाड़ जेल अधिकारियों को भेजेगा, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

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