- SHARE
-
रांची। झारखंड में रांची के एमपी -एमएले कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का आदेश जारी हुआ है। श्री गांधी की सशरीर कोर्ट में उपस्थिती से छूट की याचिका रद्द होने के बाद इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कानून के जानकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि श्री गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को एमपी -एमएले कोर्ट ने कल खारिज कर दिया था और 22 मई को कोर्ट में पेशी की तारीख तय कर दी थी ।
ज्ञातव्य है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था और और इस मामले की रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री गांधी ने कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।
Pc:Oneindia Hindi