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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे दाखिल कर लें.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत होती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय फॉर्म 16 बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी करने वालों को फॉर्म 16 उनके कार्यालय द्वारा दिया जाता है। हालाँकि, यह देखा गया है कि जिन कर्मचारियों की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा, ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जब वे इसे जारी नहीं करेंगे।
फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है
हालाँकि, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसके बिना भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आप फॉर्म 16 के बिना भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 16 कटौतीकर्ता और कर कटौतीकर्ता के बीच टीडीएस और टीसीएस का विवरण देता है। इसके अलावा यह विभिन्न भत्तों और कटौतियों के साथ वेतन के रूप में प्राप्त आय के बारे में भी बताता है। नियम के मुताबिक, कंपनियों, दफ्तरों या नियोक्ताओं को हर साल 15 जून या उससे पहले फॉर्म 16 जारी करना होता है।
फॉर्म 16 दो भागों में होता है
बता दें कि फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं। भाग ए में कार्यालय या कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कई करों की मासिक कटौती का विवरण होता है। जबकि इसके पार्ट बी में ऑफिस द्वारा दी जाने वाली सैलरी के साथ-साथ किसी अन्य आय और उस पर काटे गए टैक्स का विवरण होता है. आइए अब जानते हैं कि बिना फॉर्म 16 के हम आईटीआर कैसे दाखिल कर सकते हैं।
फॉर्म 16 के बिना आईटीआर कैसे दाखिल करें?
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप फॉर्म 26AS के साथ अपनी सैलरी स्लिप के जरिए भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 26AS को TRACES वेबसाइट से या अधिकृत बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। सैलरी स्लिप में वेतन के साथ-साथ सभी टैक्स कटौतियों का विवरण होता है।
इसके अलावा, करदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त आय, एचआरए पर दावा की गई कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और अन्य विवरणों की भी गणना की गई है। यदि सकल आय, कुल कटौती और कुल टीडीएस फॉर्म 26एएस में दिखाए गए समान हैं तो करदाता फॉर्म 16 के बिना अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
(pc rightsofemployees)