- SHARE
-
देश की राजधानी दिल्ली में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. अब कंपनियों में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को उनकी मेहनत का ज्यादा पैसा मिलेगा.
एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करना या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करना ओवरटाइम माना जाएगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम काम करता है तो उसे न्यूनतम वेतन के आधार पर प्रति घंटा की दर से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है.
श्रम विभाग के नए प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और लगातार 7 दिन ओवरटाइम नहीं करेगा, साथ ही एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा. सरकार के इस प्रस्ताव में कर्मचारियों को कुछ और राहत दी गई है. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव में नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां देना अनिवार्य किया गया है.
कर्मचारियों को अनुभव पत्र एवं वेतन पर्ची देना अनिवार्य है
दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और अनुभव पत्र देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची अवश्य मिलनी चाहिए। इसके अलावा जिस कंपनी में दिल्ली से बाहर के कर्मचारी काम करेंगे, वहां नियोक्ताओं को साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा। भत्ते की राशि इतनी हो कि कोई भी प्रवासी श्रमिक बस या ट्रेन से यात्रा करते हुए अपने घर आने-जाने का खर्च उठा सके.
चिकित्सा जांच व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
दिल्ली में चल रहे रसायन और अन्य सामग्री से संबंधित कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसकी जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक की होगी। इसमें कर्मचारियों के रक्त, मूत्र, एक्स-रे व अन्य जांच करानी होगी। लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के निरीक्षक समय-समय पर कारखाने का निरीक्षण करेंगे।
वहीं, किसी भी कंपनी, कारखाने या कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के भीतर श्रम विभाग को सूचित करना होगा। इसके लिए लेबर इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क करना होगा। वहीं, इस दुर्घटना में किसी कर्मचारी की मौत की सूचना श्रम विभाग, जिलाधिकारी या अनुविभागीय दंडाधिकारी और थाना प्रभारी को नोटिस भेजकर देनी होगी.
(PC rightsofemployees)