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वित्तीय वर्ष 2022-23 पूरा हो चुका है और आकलन वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की कवायद शुरू हो गई है. आयकर विभाग आईटीआर के संबंध में फॉर्म 26एएस जारी करता है, जो एक समेकित टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है।
इसमें उन सभी करों का पूरा विवरण होता है, जो करदाता की कंपनी, बैंक या किसी अन्य निकाय की ओर से सरकार के पास जमा किए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है और किसे जरूरत है? साथ ही इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब यहां एक-एक कर दिए जा रहे हैं।
फॉर्म 26AS की आवश्यकता क्यों है?
इस फॉर्म में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस), अग्रिम कर, स्व मूल्यांकन कर और नियमित मूल्यांकन कर का पूरा विवरण होता है। इसमें यह जानकारी भी होती है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कितना रिफंड मिल सकता है। करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि यह कुल कर देनदारी की गणना करने और जमा किए गए कर की राशि को सत्यापित करने में भी मदद करता है।
इस फॉर्म की जरूरत किसे है
जिन करदाताओं के पास पैन है और उन्हें वेतन या पेंशन, एफडी या बचत खाते पर ब्याज, किराया, पूंजीगत लाभ, लाभांश या किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त हुई है, जिस पर वित्तीय वर्ष के दौरान टीडीएस काटा गया है, वे इस फॉर्म को दाखिल कर सकते हैं।
यह फॉर्म कहां से प्राप्त करें
इस फॉर्म को आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई है-
ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें
ई-फाइल टैब के आयकर रिटर्न पर जाएं और 'फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट) देखें' लिंक पर क्लिक करें।
यहां डिस्क्लेमर पढ़ें और कंफर्म पर क्लिक करें।
टीडीएस-सीपीएस पोर्टल पर ए खुलेगा। इस पोर्टल पर सहमति जताने के बाद 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।
व्यू टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 26एएस/एनुअल टैक्स स्टेटमेंट) पर क्लिक करें।
असेसमेंट ईयर और व्यू टाइप यानी एचटीएमएल या टेक्स्ट चुनें और फिर 'व्यू/डाउनलोड' पर क्लिक करें।
इसे डाउनलोड करने के लिए, View As में HTML सेलेक्ट करें और 'Export as PDF' पर क्लिक करें।