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आयकर विभाग ने पैन होल्डर्स के लिए अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसकी समय सीमा 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है। यदि 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
निष्क्रिय होने से पहले आप अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करना शुरू करें, अपने पैन कार्ड की वैलिड की जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड दिए गए हैं या वह डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग कर रहा है तो सरकार अक्सर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देती है।
यहां बताया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड ऑनलाइन वैलिड है या नहीं
अपने पैन कार्ड की वैलिड की जांच करने के लिए;
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट - www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
पेज के बाईं ओर, 'Verify your PAN details' लिंक पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर एंटर करें।
पैन कार्ड पर उल्लिखित अपना पूरा नाम एंटर करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
'Submit' पर क्लिक करें।
वेबसाइट अब आपके पैन कार्ड की स्थिति और यह सक्रिय है या नहीं, यह बताने वाला एक मैसेज प्रदर्शित करेगी।
यहां बताया गया है कि एसएमएस के जरिए पैन कार्ड वैलिड है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें
आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने पैन कार्ड की वैलिड की जांच कर सकते हैं; एनएसडीएल पैन टाइप करें
(उदाहरण: यदि आपका पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आप इस तरह संदेश भेजेंगे: NSDL PAN ABCDE1234F)
मैसेज भेजे जाने के बाद, आपको अपने पैन कार्ड की स्थिति के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा।
यह जांचना महत्वपूर्ण है कि आपका पैन कार्ड वैलिड है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर कानूनों का पालन सुनिश्चित करें, फाइनेंशली लेनदेन करें, और पर्सनल जानकारी की जालसाजी या गलत तरीके से निपटने से बचें।