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फाइनेंशली साल समाप्त होने से पहले, कई कार्य हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार को लिंक करने, पीएम वय वंदना योजना में इन्टवेस्ट करने और टैक्स प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 की समय सीमा से पहले ऐसा करना चाहिए।
आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करना जरुरी है। इस तिथि के बाद, आपका पैन बेकार हो जाएगा और आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। समय सीमा तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक जो पीएम वय वंदना योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 की समय सीमा से पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। सरकार ने इस स्कीम के विस्तार के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इस प्रकार स्कीम में इन्वेस्ट केवल समय सीमा तक ही संभव है।
जिन लोगों ने अभी तक फाइनेंशली वर्ष 2022-23 के लिए अपने टैक्स का प्लान नहीं बनाया है, वे 31 मार्च की समय सीमा से पहले ऐसा कर सकते हैं। इस अवधि में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ईएलएसएस आदि में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स छूट मिलेगी।
आप उच्च प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी पर कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप केवल 31 मार्च की समय सीमा से पहले पॉलिसी खरीदकर ही ऐसा कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से छूट नहीं मिलेगी।
31 मार्च की डेडलाइन से पहले म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है। सभी फंड हाउसों ने यह समय सीमा निर्धारित की है, और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है।