- SHARE
-
ट्रैफिक चालान: केंद्र सरकार ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के निर्देश दिए थे. इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन भी जारी किया था.
इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित या पंजीकृत वाणिज्यिक और गैर-व्यावसायिक भवनों पर एचएसआरपी लगाना आवश्यक है। दो पहिया और चार पहिया दोनों वाहनों में इसे लगाना आवश्यक है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में एचएसआरपी लगवाने के लिए 28 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद वाहनों के चालान काटे जा सकेंगे। ऐसे में वाहन मालिकों की जेब ढीली हो सकती है.
चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहन मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. HSRP नंबर प्लेट न लगाने वाले वाहनों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
जानिए क्या है HSRP नंबर प्लेट
एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाई जाने वाली एल्युमीनियम प्लेट होती हैं। जिसमें प्लेट के ऊपरी बाएं कोने पर नीले रंग के होलोग्राम में अशोक चक्र है. इसके अलावा, एक विशेष 10-अंकीय पिन, जिसमें 45 डिग्री के कोण पर "भारत" लिखा होता है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण पहचान कोड "IND" अशोक चक्र होलोग्राम के नीचे ब्रांड किया जाता है। दोपहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत लगभग 500 रुपये (रंगीन स्टिकर के लिए 400 रुपये + 100 रुपये) और चार पहिया वाहनों के लिए 1,200 रुपये (रंगीन स्टिकर के लिए 1,100 रुपये + 100 रुपये, वाहन श्रेणी के आधार पर) है।
कानपुर में शुरू होगा अभियान
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जिन लोगों ने अभी तक अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। उन्हें 28 जून तक का मौका दिया गया है। इसकी नंबर प्लेट न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों का चालान भी किया जाएगा।
(pc rightsofemployees)