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केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत दी है। इन वाहनों से परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही नवीनीकरण भी नि:शुल्क होगा। नए नियम 1 मई से लागू हो जाएंगे।
इसके तहत इलेक्ट्रिक, मेथेनॉल और इथेनॉल से चलने वाले पर्यटक वाहनों को राहत मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (AITP) के लिए आवेदन करने के सात दिनों के भीतर राज्य के अधिकारियों को परमिट जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
मंत्रालय ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने और परमिट जारी करने से जुड़े कई बदलाव किए हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पर्यटक वाहन संचालकों को राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर संबंधित परिवहन प्राधिकरण सात दिनों में परमिट पर फैसला नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए परमिट स्वत: जारी हो जाएगा.
साथ ही परमिट फीस में भी बदलाव किया गया है। ऑपरेटर अपनी सुविधा के अनुसार परमिट शुल्क का भुगतान करना चुन सकते हैं। इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा ने कहा कि मंत्रालय का यह फैसला पर्यटक वाहनों के संचालकों के लिए फायदेमंद होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम कर पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी