टेलिविजन नेटवर्क! नई अपडेट! केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में बड़ा बदलाव, तुरंत चेक करें नया नियम

epaper | Friday, 29 Sep 2023 06:35:54 PM
Television Network! New Update! Major change in cable television network rules, check new rule immediately

नए संशोधन में केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने का भी प्रावधान है, यानी अब ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां भी केबल टीवी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगी।

सूचना प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में एक बड़ा संशोधन किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के लिए पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए शुरू होगा। . इस रजिस्ट्रेशन में ब्रॉडबैंड कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी. बहुत सरल भाषा में कहें तो एमएसओ वे कंपनियां हैं जो टीवी केबल सिस्टम का संचालन कर रही हैं। देश में लगभग 115 एमएसओ ऑपरेटर (केबल टीवी ऑपरेटर) हैं।

नए संशोधन में केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने का भी प्रावधान है, यानी अब ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां भी केबल टीवी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगी। अब ब्रॉडबैंड और केबल ऑपरेटर कंपनियां मिलकर काम करेंगी।

इसके माध्यम से एमएसओ का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 1 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस रखी गई है.

एक महीने का समय मिलेगा, हालांकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. आपको बता दें कि पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केवल नए मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था, इनमें ब्रॉडबैंड कंपनियों को शामिल नहीं किया जा सकता था।



 


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