TDS On Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की किन योजनाओं पर लगता है टीडीएस, यहां देखें डिटेल

Preeti Sharma | Tuesday, 06 Jun 2023 01:43:10 PM
TDS On Post Office Scheme: TDS applicable on which post office schemes, see details here

पोस्ट ऑफिस में लंबी और छोटी अवधि की कई निवेश योजनाएं हैं। इन योजनाओं में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स टैक्स फ्री नहीं होती हैं। पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है। इन योजनाओं में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कोई छूट नहीं मिलती है।

टीडीएस क्या है?

'टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स' को टीडीएस कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की आय के स्रोत से सीधे टैक्स चुकाने का प्रावधान किया गया है। इसे सरकार द्वारा टैक्स चोरी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया है। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की उन योजनाओं के बारे में जिनमें टीडीएस काटा जाता है और टीडीएस नहीं काटा जाता है।

इंडिया पोस्ट आवर्ती जमा

इस योजना में 40 हजार रुपये से अधिक की ब्याज आय होने पर बैंक और पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज स्रोत से काट लिया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर योग्य ब्याज की राशि 50,000 रुपये है।

इंडिया पोस्ट टाइम डिपॉजिट स्कीम

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 5 साल के टाइम डिपॉजिट के तहत जमा की गई रकम (1.5 लाख रुपए तक) पर एडवांस में टैक्स काटा जाएगा। सावधि जमा खातों में एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष की जमा राशि कर कटौती के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना के जरिए मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। अपना टैक्स रिटर्न भरते समय, आपको "अन्य स्रोतों से आय" के तहत ब्याज आय को शामिल करना होगा और उचित आयकर का भुगतान करना होगा।

डाकघर मासिक आय योजना खाता (MIS)

इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। जमा पर धारा 80सी के तहत कोई कटौती नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 40,000 रुपये और 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के तहत जमा राशि पर धारा 80सी के तहत कर लाभ उपलब्ध हैं। 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा।

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के तहत सालाना 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40,000 रुपये और सामान्य नागरिकों के लिए 40,000 रुपये से अधिक की ब्याज राशि पर कर कटौती की जाएगी।

(pc rightsofemployees)



 


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