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इनकम टैक्स अपडेट: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय का खुलासा इस तिथि तक करना आवश्यक है।
वहीं आयकर विभाग का कहना है कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके साथ ही आयकर विभाग ने एक खास घोषणा भी की है, जिसके बारे में जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी है.
इनकम टैक्स रिटर्न
दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय लोगों को अपनी आय की जानकारी देनी होती है। वित्तीय वर्ष में लोगों ने किन-किन माध्यमों से कमाई की है, इसका ब्योरा देना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही आयकर विभाग ने विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारकों के लिए भी जरूरी बातों का ध्यान रखने की बात कही है.
विदेशी आय
कर विभाग ने ट्वीट किया है, 'कृपया ध्यान दें: विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक! यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है, तो कृपया आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरें। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2023।'
काला धन
वहीं, आयकर विभाग ने बताया है कि अगर कोई ऐसी जानकारी देने में विफल रहता है, तो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप पिछले वर्ष में भारत के निवासी हैं, आपके पास विदेशी संपत्ति या बैंक खाते हैं या आपने पिछले वर्ष के दौरान विदेशी आय अर्जित की है... तो उन लोगों को आईटीआर में यह जानकारी देनी होगी।
विदेशी संपत्ति
वहीं, ध्यान दें कि भारत में निवासी को 31 दिसंबर 2022 तक अपने स्वामित्व वाली विदेशी संपत्तियों के लिए विदेशी संपत्ति अनुसूची भरनी होगी। भले ही आपके पास कोई कर योग्य आय नहीं है या आपकी आय मूल छूट सीमा के अंतर्गत आती है। क्या यह जानकारी किसी अन्य अनुसूची (जैसे अनुसूची एएल) में दर्ज की गई है, विदेशी या घरेलू आय के प्रकट स्रोतों से उत्पन्न/अर्जित विदेशी संपत्ति।
विदेशी संपत्ति (एफए) में शामिल हैं
– – विदेशी बैंक खाते
- विदेशी इक्विटी और ऋण
- किसी इकाई/व्यवसाय में वित्तीय हित
- अचल संपत्ति
- कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति
- अनुसूची एफए में निर्दिष्ट कोई अन्य विदेशी संपत्ति
(pc rightsofemployees)