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आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 को समाप्त होने के साथ, कर विभाग कथित तौर पर कर से बचने के लिए नकली किराया रसीदों का उपयोग करने वाले करदाताओं से निपटने के लिए कदम उठा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि गलतियां पाए जाने पर विभाग के पास गलत बताई गई आय पर लागू टैक्स का 200 फीसदी तक जुर्माना लगाने का अधिकार है. आयकर अधिनियम हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और दान के संबंध में कुछ कर छूट और कटौती देता है। एचआरए से ऐसी छूट का दावा करने के लिए, करदाता कभी-कभी नकली किराया रसीदों का सहारा लेते हैं। जिसके बाद किराए की रसीद या दान गलत कटने पर नोटिस में वैध दस्तावेज, किराया भुगतान का प्रमाण या दिए गए दान का प्रमाण मांगा जा सकता है।
इन स्थितियों में, इसे आय की गलत रिपोर्टिंग माना जाता है।
गलत बयानी या तथ्यों को छिपाना, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित न होने वाले व्यय का दावा, या खाते की किताबों में किसी भी गलत प्रविष्टि को पोस्ट करना आय की गलत रिपोर्टिंग के बराबर है, और इसलिए इस तरह की कम रिपोर्टिंग पर कर का 200 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना देना होगा। रु. डीवीएस एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ दिवाकर विजयसारथी ने सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी को दिए एक बयान में कहा, "आय धारा 270ए के तहत कर के दायरे में आती है।"
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
इसके अलावा, नकली किराया रसीदों को अस्वीकार करने से कर प्राधिकरण द्वारा आय की फिर से गणना की जा सकती है, कर और परामर्श फर्म एकेएम ग्लोबल में कर बाजारों के प्रमुख येशुआ सहगल ने कहा। सहगल ने सीएनबीसी-टीवी से कहा, ''यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान है।'' इसके अलावा, जाली या झूठे दस्तावेजों या किसी झूठे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खाते की किताबों में किसी भी प्रविष्टि को गलत प्रविष्टि माना जाता है। अगर कार्रवाई के दौरान यह पकड़ा जाता है तो धारा 271एएडी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा सकता है।
यह कार्रवाई तब की जाती है जब प्रोफेशनल्स गलत जानकारी देते हैं
इसके अलावा, जहां कोई भी पेशेवर, यानी अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर गलत जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र जमा करता है, एओ या सीआईटी (ए) ऐसे पेशेवर को ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट के लिए 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।
(pc rightsofemployees)