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आयकर रिटर्न: आम तौर पर आपके आईटीआर दाखिल करने और सत्यापित करने के बाद रिफंड आप तक पहुंचने में 20-45 दिन लगते हैं। हालाँकि, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर विभाग ने उन्नत तकनीक का उपयोग करके आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग में तेजी ला दी है।
करोड़ों लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है और अब लोग इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या टैक्स रिफंड मिलने में कोई देरी होती है? अगर आप रिफंड पाना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा? लेकिन पहले जांच लें कि आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई किया है या नहीं। यदि आप अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें।
आयकर रिफंड
आपका आईटीआर प्रोसेस होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड तुरंत नहीं आता है, बल्कि पहले से भुगतान किए गए कर के विवरण को उपलब्ध जानकारी के साथ सत्यापित करने के बाद आयकर विभाग के माध्यम से आपको जारी किया जाएगा। आयकर विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 61% ई-सत्यापित रिटर्न पहले ही संसाधित हो चुके हैं। जिसका मतलब है कि प्रसंस्करण, रिफंड या समायोजन, जैसा लागू हो, की सूचना भेज दी गई होगी और यदि कोई हो तो रिफंड आमतौर पर जमा कर दिया जाता है। यह कार्य प्रोसेसिंग के 10 दिन से 2 सप्ताह के बीच किया जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न
आम तौर पर आपके आईटीआर दाखिल करने और सत्यापित करने के बाद रिफंड आप तक पहुंचने में 20-45 दिन लगते हैं। हालाँकि, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर विभाग ने उन्नत तकनीक का उपयोग करके आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग में तेजी ला दी है। परिणामस्वरूप, औसत प्रसंस्करण समय प्रभावशाली ढंग से घटकर केवल 16 दिन रह गया है। वहीं अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आना है तो आप नियमित रूप से अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसे चेक करने की प्रक्रिया को अपने दिमाग में रख सकते हैं.
आयकर रिफंड स्थिति ऑनलाइन जांचें
- इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाएं।
अपनी यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
'रिटर्न/व्यू फॉर्म' पर जाएं।
'एक विकल्प चुनें' पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू से 'आयकर रिटर्न' पर क्लिक करें।
मूल्यांकन वर्ष भरें और फिर सबमिट करें।
अपने आईटीआर रिफंड की स्थिति जांचने के लिए प्रासंगिक आईटीआर पावती संख्या पर क्लिक करें।
(pc rightsofemployees)