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आयकर नोटिस अलर्ट: विभाग ने दाखिल रिटर्न में विवरण के बेमेल होने को लेकर हजारों करदाताओं को नोटिस भेजा है। आयकर विभाग उन आईटीआर पर करदाताओं को टैक्स नोटिस भेज रहा है, जिनमें त्रुटियां पाई जा रही हैं।
आयकर नोटिस अलर्ट: आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं और उनकी प्रोसेसिंग जारी है। ऐसे में आयकर विभाग उन करदाताओं को उन आईटीआर पर टैक्स नोटिस भेज रहा है, जहां त्रुटियां पाई जा रही हैं।
मालूम हो कि विभाग ने हजारों करदाताओं को दाखिल रिटर्न में विवरण के बेमेल होने को लेकर नोटिस भेजा है. इन करदाताओं के रिटर्न में पाए गए विवरण उनके कर विवरण से भिन्न हैं, या दावा की गई राशि गलत है।
सरकार कैसे भेजती है नोटिस?
दरअसल, आपके पास दो टैक्स स्टेटमेंट होते हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS, जो आपके वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन का विवरण दर्ज करते हैं, और जब आप अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं, तो कर विभाग आपके रिटर्न के विवरण का मिलान इन दस्तावेजों से करता है।
यदि आपने कोई विवरण नहीं भरा है, किसी आय की जानकारी नहीं दी है, किसी लेन-देन की जानकारी नहीं दी है, या अधिक कर कटौती का दावा किया है, तो यह सब विभाग के संज्ञान में आ जाता है, ऐसी स्थिति में रिटर्न में बेमेल. आपको टैक्स नोटिस की सूचना भेजी जाती है.
नोटिस आए तो क्या करें?
अगर आपके रिटर्न में टैक्स क्रेडिट बेमेल है या आपने अतिरिक्त कटौती का दावा किया है, तो आपको इसके लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) में कोई विसंगति है तो आपको अपने नियोक्ता/कटौतीकर्ता को सूचित करना होगा और फिर सही रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपको धारा 143(1) की सूचना प्राप्त होती है, तो आप सुधार अनुरोध भी दर्ज कर सकते हैं। आपको अपने आईटीआर में चालान दिखाना होगा, आपके रिटर्न में दावा किया गया टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS से मेल खाना चाहिए।