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PPF vs SSY: बच्चे के जन्म के साथ ही आजकल माता-पिता उसके भविष्य की योजना बनाने लगते हैं. केंद्र सरकार लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की बचत योजनाएं चलाती है।
इन योजनाओं में निवेश करने से लंबी अवधि में बड़ा फंड प्राप्त होता है। अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है और आप उसके भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों ही काफी लोकप्रिय निवेश योजनाएं हैं। इसमें निवेश कर आप तगड़ा रिटर्न पा सकते हैं।
SSY और PPF में कौन कर सकता है निवेश?
गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना को खासतौर पर 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें निवेश करने से बच्ची को 21 साल की उम्र के बाद मोटा फंड मिलता है। वहीं, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसके साथ ही 10 साल से अधिक उम्र की बालिका का भी पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।
दोनों योजनाओं में लॉक इन अवधि क्या है
सुकन्या समृद्धि योजना में जन्म से लेकर 10 साल तक की बेटी के लिए किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में SSY खोला जा सकता है। ऐसे में इस योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 21 साल है। वहीं अगर पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम की बात करें तो इसमें निवेश की कुल अवधि 15 साल है। SSY अकाउंट को बेटी के 18 साल के होने पर शादी से पहले भी बंद किया जा सकता है. वहीं, PPF अकाउंट की बात करें तो इसमें निवेश की अवधि को 15 साल के बाद 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.
दोनों योजनाओं में कितना निवेश किया जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में आप एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। वहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो इस स्कीम में आप एक साल में न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि दोनों योजनाओं के तहत आप किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं।
जानिए दोनों पर कितना मिल रहा है ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको 8 फीसदी की ब्याज दर मिल रही है। यह ब्याज तिमाही आधार पर खाते में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं, पीपीएफ अकाउंट पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
ऐसे में अगर आप किसी एक योजना में निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक बेहतर योजना साबित हो सकती है। इसके साथ ही अगर खाते से निकासी की बात करें तो बच्चा 18 साल की उम्र के बाद और 21 साल के बाद आंशिक रूप से एसएसवाई खाते से पैसा निकाल सकता है। उसी पीपीएफ खाते में निवेश के सातवें साल के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है।
(pc rightsofemployees)