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नई दिल्ली: अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर (एसबीआई लॉकर अलर्ट) का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए, SBI अपने लॉकर ग्राहकों से अनुरोध कर रहा है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और लागू संशोधित या पूरक लॉकर समझौते का निपटान करें।
अगर आपने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले एक बदला हुआ बैंक लॉकर समझौता जमा किया था, तो लॉकर धारकों को एक अद्यतन लॉकर समझौते पर फिर से हस्ताक्षर करने और जमा करने की आवश्यकता है। बैंक ऐसे ग्राहकों को अलर्ट मैसेज भेज रहे हैं।
एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित या पूरक लॉकर समझौता जारी किया है। एसबीआई से लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और संशोधित लॉकर समझौते को लागू होने के अनुसार निष्पादित करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दर्ज किए गए लॉकर समझौते अद्यतन मॉडल समझौतों पर आधारित हों, जिनकी भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा 23 जनवरी, 2023 के RBI परिपत्र के अनुसार जाँच की गई थी।
बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ग्राहकों को 30 अप्रैल, 2023 तक संशोधित आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके मौजूदा ग्राहकों में से कम से कम 50% और 75% क्रमशः 30 जून और 30 सितंबर, 2023 तक संशोधित हों। समझौते को पूरा करें।
बैंक लॉकर एग्रीमेंट क्यों जरूरी है
पंजाब नेशनल बैंक की लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी (Bank Locker Policy 2023) के मुताबिक ग्राहक को लॉकर देते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एग्रीमेंट करता है. दोनों पक्षों द्वारा विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित कागज पर इस समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए दी जाती है। वहीं, एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी बैंक की उस ब्रांच के पास रहती है, जहां ग्राहक को लॉकर की सुविधा दी जाती है।
(pc rightsofemployees)