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सहारा समूह के निवेशकों का फंसा पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। इस पोर्टल पर 7 लाख निवेशकों ने जमा रकम वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, अब तक कुल 150 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हो चुके हैं. अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है और आप क्लेम करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है।
पैन कार्ड की होगी आवश्यकता: यदि दावा राशि 50,000 रुपये और उससे अधिक है, तो सहारा सोसिडिटी के जमाकर्ता को अनिवार्य रूप से पैन कार्ड विवरण प्रदान करना होगा। यह जानकारी सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट पर भी दी गई है। इसके साथ ही जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या होनी चाहिए. इसके साथ ही अकाउंट नंबर और आधार को मोबाइल से लिंक करना भी अनिवार्य है. इसके अलावा जमा प्रमाणपत्र और पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही दावा किया जा सकता है।
रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा मैसेज: अगर आपके क्लेम की रकम 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा है तो पैन जरूरी है। सफल दावे के बाद, पोर्टल पर एक पावती संख्या प्रदर्शित की जाएगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा।
दावा दाखिल होने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसायटी दावे को मंजूरी दे देगी। एक बार जब आपका दावा सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित हो जाता है, तो आपकी दावा राशि अगले 15 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस संबंध में जमाकर्ता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
(pc rightsofemployees)