Rules Changing from 1st June 2023: 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Preeti Sharma | Wednesday, 31 May 2023 02:52:39 PM
Rules Changing from 1st June 2023: These rules will change from 1st June, your pocket will be directly affected

1 जून 2023 से बदल रहे नियम: 1 जून से आपके जीवन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। सबसे पहले हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी बदलाव होगा। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 जून से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होगा

हर महीने सरकार रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम तय करती है। अप्रैल और मई में सरकारी गैस कंपनियों ने 19 किलो वजन वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार घटाए थे. हालांकि 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब देखना होगा कि जून में सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे महंगे

1 जून से महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन। भारी उद्योग मंत्रालय ने 21 मई को एक अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी में कटौती की घोषणा की है। पहले यह सब्सिडी 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है. यही वजह है कि विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि जून में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आएगा।

100 दिन 100 भुगतान अभियान जून से शुरू होगा


"100 दिन 100 भुगतान" अभियान 12 मई को शुरू किया गया था। ताकि, बैंक 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष लावारिस जमा का पता लगा सके। उनका निपटारा कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में दावा न किए गए जमा के बोझ को कम करने और इन जमाओं को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने की पहल की है।

खांसी की दवाई का निर्यात से पहले परीक्षण किया जाएगा

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों से कफ सिरप के सैंपल की जांच कराने को कहा है. सरकार ने निर्यात से पहले एक जून से सिरप की जांच अनिवार्य कर दी है। एक आधिकारिक बयान में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने खुलासा किया कि खांसी की दवाई के निर्यातकों को उत्पाद निर्यात करने से पहले एक सरकारी प्रयोगशाला में परीक्षण से गुजरना होगा। सही पाए जाने के बाद ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे।

(pc rightsofemployees)



 


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