रिटायरमेंट उम्र बढ़ी: सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिटायरमेंट उम्र 3 साल बढ़ाई, खाली पदों पर भर्ती के आदेश जारी

epaper | Saturday, 16 Sep 2023 10:23:43 AM
Retirement Age Increased: Government increased the retirement age of Anganwadi workers by 3 years, recruitment orders issued for vacant posts

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवानिवृत्ति आयु: छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 2023-24 के बजट में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को स्वीकार करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. छत्तीसगढ़ में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है.

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है

आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पहले ही 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा रहा है. इसी प्रकार, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मृत्यु पर अनुग्रह राशि और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान है। वहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 50 हजार रुपये और सहायिकाओं को 25 हजार रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है।

चुनाव से पहले लिया गया अहम फैसला

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए अहम माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है. अपनी मांगों को लेकर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने पहले भी प्रदर्शन किया था. छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

इसके साथ ही विभाग की ओर से कार्यकर्ताओं के 50 फीसदी रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती करने का भी आदेश जारी किया गया है, भर्ती के लिए सहायिकाओं के अनुभव के वर्षों को कम कर दिया गया है, 10 साल के अनुभव को घटाकर 5 साल कर दिया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं.



 


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