रेंट एग्रीमेंट छूट: किराए के मकान में रहने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार देगी इतनी छूट

Preeti Sharma | Saturday, 24 Jun 2023 10:01:19 AM
Rent Agreement exemption: Big news for those living in rented houses, the government will give this much exemption

रेंट एग्रीमेंट में छूट: देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में दूसरे शहरों में किराए पर रहते हैं। ऐसे लोगों को सरकार राहत देने जा रही है. बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये प्रति माह किराया देने वाले किरायेदारों को स्टांप ड्यूटी से छूट देने की तैयारी चल रही है.

किराए के मकान में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि सरकार ने रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी माफ करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के लोगों को यह सुविधा दे चुकी है. हालांकि, यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका किराया 10,000 रुपये तक है. यानी 10 हजार से ऊपर के किराएदारों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. सूत्रों का दावा है कि सरकार जल्द ही रेंट एग्रीमेंट को लेकर घोषणा करने वाली है.

दरअसल, शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में


किराये पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य कर दिया गया। जिसमें सरकार कुछ संशोधन करने की बात कर रही है. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. आपको बता दें कि कई लोग फीस के कारण रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनवाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह नियम बनाने जा रही है कि 10,000 से कम किराया वालों को कोई स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी.

उन्हें छूट नहीं मिलेगी

नियमानुसार एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर पुनः एक वर्ष के लिए अनुबंध पर प्रस्तावित छूट दी जायेगी। वहीं, बड़ी इमारतों, व्यावसायिक भवनों पर छूट का कोई प्रावधान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि पहले कुछ राज्य इसका पालन करेंगे. इसके बाद इसे पूरे देश में लागू किये जाने की संभावना है. भवन स्वामी एवं किरायेदारों के हितों की रक्षा हेतु किरायेदारी अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किये गये हैं। क्योंकि आजकल मकानों पर कब्जे के मामले बढ़ गए हैं। इसलिए रेंट एग्रीमेंट खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

(pc rightsofemployees)



 


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