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आजकल ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बैलेंस की चिंता किए बिना पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आसान है और इसके कई फायदे भी हैं।
आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान की एक नियत तारीख होती है। बिल जारी होने के बाद आपको उस तारीख तक बिल का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी देनी पड़ती है और क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा रहता है।
कई बार लोग क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर करना भूल जाते हैं। ऐसे में उन्हें क्रेडिट स्कोर खराब होने का डर रहता है। हालांकि, ड्यू डेट के बाद भी आपको बिना पेनाल्टी के क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने की सुविधा मिलती है और आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होता है। आइए जानते हैं आरबीआई के नियम इस बारे में क्या कहते हैं।
पिछले साल रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर नया नियम लागू किया था। जिसमें बिल भुगतान की देय तिथि के बाद भी बिना पेनल्टी के बिल भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस नियम के अनुसार, क्रेडिट कार्ड धारक देय तिथि के बाद भी 3 दिनों तक बिना किसी दंड के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकता है, अर्थात यदि आप देय तिथि पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना भूल गए हैं, तो अगले 3 दिनों में बिना अतिरिक्त पैसे के आप दिए गए बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
3 दिनों तक क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़ेगा असर रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अगर आप ड्यू डेट के बाद अगले 3 दिनों तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करते हैं तो आपको न तो कोई पेनल्टी देनी होगी और न ही इससे आपकी विश्वस्तता की परख। . ऐसे में अगर आप किसी महीने में क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट पर चुकाना भूल जाते हैं या पैसे का इंतजाम समय पर नहीं होता है तो आपको 3 दिन तक परेशान होने की जरूरत नहीं होगी।
यदि आप देय तिथि के 3 दिन बाद भी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो कंपनी आपसे जुर्माना वसूलेगी। जुर्माने की राशि आपके क्रेडिट कार्ड बिल पर निर्भर करती है। अगर आपका बिल ज्यादा है तो आपको ज्यादा पेनल्टी देनी होगी और अगर कम है तो कम पेनल्टी से आपका काम हो जाएगा।
उदाहरण के लिए, स्टेट बैंक 500 रुपये से 1,000 रुपये के बिल पर 400 रुपये का जुर्माना लगाता है। वहीं एक हजार से 10 हजार रुपये के बिल पर 750 रुपये और 10 हजार से 25 हजार रुपये के बिल पर 950 रुपये जुर्माना लगता है।
(pc rightsofemployees)