- SHARE
-
आम आदमी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आरबीआई ने उसके लिए क्या प्रावधान किए हैं। नियम-कायदों के मुताबिक आप बैंक में कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है।
कटे-फटे नोटों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी तैयार की है। कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप होम ब्रांच ही जाएं। अगर आप बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करते हैं तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नोट की हालत जितनी खराब होगी, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी।
जानिए क्या हैं नोट बदलने से जुड़े जरूरी नियम?
1. छोटे मूल्य के नोट-
5,10,20,50 के फटे नोट जैसे छोटे नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, बदले में आपको ये नोट मिलेंगे।
2. उच्च मूल्यवर्ग के नोट-
अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से अधिक है और अन्य नोटों की कीमत 5000 रुपये से अधिक है तो इसके लिए आपको शुल्क देना होगा।
3. सुरक्षा चिन्ह-
नोट बदलने का एक अनिवार्य नियम है कि सुरक्षा चिन्ह जैसे सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे तो ऐसे नोट को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता है।
4. आरबीआई को लिखें-
अगर आपके पास मौजूद नोट बहुत ज्यादा फटे हुए, कई टुकड़ों में हैं तो आपको इन नोटों को डाक से आरबीआई की शाखा में भेजना होगा। जहां अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नोट की कीमत कितनी है आदि जैसी जानकारी देना जरूरी है.
फटे नोटों का क्या होता है?
आरबीआई इन नोटों को इस्तेमाल से हटा देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी होती है कि वह इन नोटों की जगह नए नोट छापे. इन नोटों को पीसकर छोटे-छोटे टुकड़ों में रिसाइकिल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल बाद में कागज के अन्य सामान बनाने में किया जाता है।
(pc rightsofemployees)