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RBI ने जारी किया बैंक लॉकर नियम: क्या आप भी बैंक लॉकर में रखते हैं अपना पैसा, जरूरी दस्तावेज या ज्वेलरी. अगर हां, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अक्सर लोग चोरी या गुम होने के डर से अपनी जरूरी चीजें और पैसे बैंक लॉकर में रख देते हैं।
उन्हें लगता है कि लॉकर में उनका सामान सुरक्षित रहेगा। लेकिन, कई बार लॉकर में रखा सामान भी गायब हो जाता है या खराब हो जाता है। ऐसे में बैंक इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। अगर आप भी लॉकर लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको आरबीआई के लॉकर नियम को जान लेना चाहिए।
यह आरबीआई का नियम है
आरबीआई ने इस साल बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बैंक के लॉकर में सामान रखता है और वह खराब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। वहीं अगर ग्राहक का लॉकर आग, लूट या किसी तरह से क्षतिग्रस्त होता है तो बैंक उसकी भरपाई करेगा.
मुझे बैंक में लॉकर कैसे मिल सकता है?
अगर आप बैंक में लॉकर लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस शाखा में जाना होगा जहां आप अपना लॉकर खुलवाना चाहते हैं, फिर वहां आवेदन करना होगा। लॉकर आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाता है। अगर आवेदन देने के बाद आपका नाम बैंक की वेटिंग लिस्ट में आता है तो आपको लॉकर दिया जाता है। इसके लिए आपसे सालाना कुछ किराया भी लिया जाता है।
(PC freepik)