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भारतीय रिजर्व बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें से एक बिहार और तीन महाराष्ट्र के हैं.
आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ने जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था।
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और केवाईसी निर्देश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। जिसके बदले में बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
महाबलेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर कुछ प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम), पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने मुंबई स्थित मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जुर्माने की यह रकम बैंक को ही चुकानी होगी, इसका ग्राहकों से कोई लेना-देना नहीं है.
(pc rightsofemployees)