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सिक्का बैंक में जमा करने के नियम: चूंकि दो हजार रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए हैं, इसलिए इसे बैंकों में जमा कराया जा रहा है. इन नोटों को जमा करने के लिए बैंकों के अलग नियम हैं।
वहीं, आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन अगर आप बैंक में सिक्का जमा कराने जाते हैं तो इसे लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं आप एक साथ कितने सिक्के जमा कर सकते हैं?
भारतीय बाजार में इस समय एक, दो, पांच, दस और 20 के सिक्के चलन में हैं। हालांकि, डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू होने के बाद से इन सिक्कों का इस्तेमाल कम हो गया है। ज्यादातर लोग यूपीआई के जरिए 10 रुपये और 20 रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में कम सिक्के देखने को मिल रहे हैं.
किस मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं?
ये सभी सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत 1000 रुपये मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। एक साल में कितने सिक्के आरबीआई की ओर ढाले जाते हैं, यह सरकार द्वारा तय किया जाता है। कीमत तय करना और डिजाइन तैयार करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अभी जो सिक्के चलन में हैं उनकी डिजाइन भी सरकार ने तय की है।
बैंक में कितने सिक्के जमा किए जा सकते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब है कि आप बैंक में कितने भी सिक्के जमा कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों से किसी भी राशि के कितने भी सिक्के स्वीकार कर सकता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक आप बैंक जाकर अपने खाते में कितनी भी राशि के सिक्के जमा करा सकते हैं। हालांकि यह सिक्का वैध करेंसी होना चाहिए।
(pc rightsofemployees)